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350 रुपये चुराने वाले को पांच साल सजा और 25 हजार जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला /करनाल
Updated Sat, 28 Jan 2017 12:27 AM IST
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रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गए एक युवक की जेब से पर्स चुराने के युवक को दोषी करार देते हुए करनाल जिला अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना ठोका। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जीआरपी के एएसआई रणदीप सिंह ने बताया कि 1 जून, 2016 को नवीन कुमार निवासी रामनगर को पानीपत जाना था। वह करनाल रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया तो जैसे ही उसने देखा कि उसका पर्स चोरी गया। नवीन ने इस मामले की शिकायत जीआरपी थाने में दी, जिसमें बताया गया था कि उसके पर्स में 350 रुपये थे।
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