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Karnal News: गलत लेन पर भारी वाहन चलाया तो दर्ज होगा केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 02:20 AM IST
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Case will be registered if heavy vehicle is driven on wrong lane
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस चलाएगी विशेष अभियान
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हाईवे पर भारी वाहनों के लिए बाईं ओर वाली पहली लेन निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद भारी वाहन चालक लेन बदलते हैं, जो दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनते हैं। अब लेन चेंज ड्राइविंग का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। गलत लेन पर चलते पाए जाने वाले ट्रक, कंटेनर, टैंकर व बस आदि भारी वाहनों के चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों से सख्ती के साथ यातायात नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लेन चेंज ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसमें पुलिस टीम द्वारा वाहन चालकों के गलत लेन में चलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला पुलिस ने डीएसपी ट्रैफिक सोनू नरवाल के निर्देशन और एसएचओ थाना हाईवे सुरेश नरवाल की अध्यक्षता में लेन चेंज ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत उन पर नियमों के दिशा निर्देश के स्टीकर लगाए थे।
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- सभी भारी वाहनों को एक लेन में चलना चाहिए। इसके लिए इन वाहनों के लिए रोड की बाईं ओर पहली लेन निर्धारित की गई है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि भारी वाहनों के चालक अपनी सुविधानुसार लेन बदलकर बीच हाईवे पर भी वाहन चलाते दिख जाते हैं। जो वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। ऐसे वाहन चालकों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस टीम द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना है।
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-सोनू नरवाल, डीएसपी (ट्रैफिक) करनाल
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