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Karnal News: तरावड़ी व जिला परिषद वार्ड में 10 मई से होंगे उपचुनाव
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत जिले में तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड 8 में पार्षद पद व जिला परिषद वार्ड 10 के सदस्य पद के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में 13 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। नगर निकायों की मतगणना 13 मई को होगी जबकि पंचायती राज संस्थाओं की मतगणना मतदान के बाद या आवश्यकतानुसार 12 मई को करवाई जाएगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 8वीं पास अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी गई है। जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 6 लाख रुपये तय की गई है। उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर खर्च का पूरा विवरण देना होगा। साथ ही आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवारों को अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
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ईवीएम के माध्यम से होगा मतदान
मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा जिसमें उम्मीदवार की फोटो सहित मतपत्र प्रदर्शित होगा और मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी मिलेगा। प्रशासन द्वारा मतदान से पहले घर-घर मतदाता पर्चियां वितरित की जाएंगी ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके।
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करनाल। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत जिले में तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड 8 में पार्षद पद व जिला परिषद वार्ड 10 के सदस्य पद के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में 13 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। नगर निकायों की मतगणना 13 मई को होगी जबकि पंचायती राज संस्थाओं की मतगणना मतदान के बाद या आवश्यकतानुसार 12 मई को करवाई जाएगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 8वीं पास अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी गई है। जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 6 लाख रुपये तय की गई है। उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर खर्च का पूरा विवरण देना होगा। साथ ही आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवारों को अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
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ईवीएम के माध्यम से होगा मतदान
मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा जिसमें उम्मीदवार की फोटो सहित मतपत्र प्रदर्शित होगा और मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी मिलेगा। प्रशासन द्वारा मतदान से पहले घर-घर मतदाता पर्चियां वितरित की जाएंगी ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके।
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