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Karnal News: जिले में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, भंडारण पर रोक

Fri, 10 Oct 2025 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Fri, 10 Oct 2025 01:32 AM IST
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Ban on sale and storage of all types of firecrackers in the district
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। दिवाली निकट है, इस त्योहार पर पटाखे छोड़ना परंपरा से जुड़ चुका है लेकिन जिलाधीश उत्तम सिंह ने जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर खतरे को देखते हुए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री के साथ-साथ पटाखे फोड़ने और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों का वितरण भी प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधीश उत्तम सिंह ने आदेश में कहा है कि वायु गुणवत्ता के खराब होने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और अन्य सक्षम शक्तियों के तहत ये आदेश जारी किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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जिलाधीश ने बताया कि सर्दियों के दौरान पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम 2.5 और पीएम 10) का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) 2009 से काफी अधिक हो जाता है, जो बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन/हृदय रोग से ग्रस्त लोगों जैसे कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
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इन्हें सौंपी आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी
इस आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक करनाल, नगर निगम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और अन्य संबंधित अधिकारी को सौंपी गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से छापेमारी और दैनिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की संबंधित धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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