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Karnal News: छात्रवृत्ति योजना में 28 फरवरी तक आवेदन
Wed, 27 Nov 2024 02:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Wed, 27 Nov 2024 02:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित डॉ. बीआर आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना वित्त के लिये पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुसूचित, टपरीवास एवं घुमन्तू जाति के 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और स्नातक विद्यार्थी योजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं केवल 10वीं कक्षा के लिये आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 10वीं कक्षा पास अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिये 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। पिछड़े वर्ग-बी व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि 12वीं के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मूल दस्तावेज स्कैन करके सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र तथा मार्कशीट शामिल हैं।
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करनाल। जिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित डॉ. बीआर आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना वित्त के लिये पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुसूचित, टपरीवास एवं घुमन्तू जाति के 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और स्नातक विद्यार्थी योजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं केवल 10वीं कक्षा के लिये आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 10वीं कक्षा पास अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिये 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। पिछड़े वर्ग-बी व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए।
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उन्होंने बताया कि 12वीं के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मूल दस्तावेज स्कैन करके सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र तथा मार्कशीट शामिल हैं।