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Karnal News: दो क्विंटल गेहूं चोरी के मामले में आरोपी बरी
Sun, 05 Apr 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Sun, 05 Apr 2026 01:33 AM IST
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कैथल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माधव मित्तल ने चोरी के एक मामले में सिरसा निवासी तारीफ गौतम को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। पट्टी अफगान, कैथल निवासी जयप्रकाश ने 26 जून 2021 को थाना शहर कैथल में आईपीसी की धारा 380, 411 व 457 के तहत मुकदमा नंबर 345 दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, गली नंबर-2 स्थित उसके एक बंद पड़े मकान में कोई नहीं रहता था और वहां रखा सामान वह समय-समय पर देखने जाता था। उन्होंने बताया कि 19 जून 2021 को वह मकान की सफाई कर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर गया था। 25 जून को दोबारा पहुंचने पर मकान का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर अनाज की टंकी से करीब 2 क्विंटल गेहूं चोरी पाया गया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सिरसा निवासी तारीफ गौतम ने चोरी की है। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल पांच गवाह पेश किए गए। सुनवाई करते हुए जेएमआईसी माधव मित्तल ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया और बरी करने के आदेश दिए। संवाद
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शिकायतकर्ता के अनुसार, गली नंबर-2 स्थित उसके एक बंद पड़े मकान में कोई नहीं रहता था और वहां रखा सामान वह समय-समय पर देखने जाता था। उन्होंने बताया कि 19 जून 2021 को वह मकान की सफाई कर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर गया था। 25 जून को दोबारा पहुंचने पर मकान का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर अनाज की टंकी से करीब 2 क्विंटल गेहूं चोरी पाया गया।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सिरसा निवासी तारीफ गौतम ने चोरी की है। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल पांच गवाह पेश किए गए। सुनवाई करते हुए जेएमआईसी माधव मित्तल ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया और बरी करने के आदेश दिए। संवाद
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