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Karnal News: ग्रैप-4 के उल्लंघन पर 17 का चालान, 1.88 लाख जुर्माना

Sun, 24 Nov 2024 07:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Sun, 24 Nov 2024 07:05 AM IST
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17 challaned for violating Grape-4, fined Rs 1.88 lakh
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। जिले में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। शनिवार को एक्यूआई 277 रहा। जिले में ग्रैप-4 की शर्ते लागू हैं, जिसके तहत शनिवार को नगर निगम की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के 17 चालान काटे। साथ ही 1.88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शनिवार को सुबह हल्का कोहरा छाया, इसके बाद नमीयुक्त हवाओं के बीच दिनभर हल्की धुंध भी छाई रही। फिजा में प्रदूषण का जहर घुलने से जनसामान्य को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों व गले में दिक्कत महसूस हुई। इसके बावजूद कई स्थानों पर कूड़ा जलता दिखा। कई स्थानों पर निर्माण कार्य भी चलते रहे।
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सफाई के बाद कूड़ा एकत्र करके उसमें आग लगा देना लोगों की आदत में शुमार हो चुका है, ऐसे लोग प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। इधर, ग्रैप-4 लागू होने के बाद उसके नियमों का पालन कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों को तो क्षेत्र में कुछ नहीं मिला लेकिन नगर निगम की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
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नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की टीमें निगरानी कर रही हैं। निगम की विभिन्न टीमें रोजाना अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा रही हैं और नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं।
अभियंता शाखा के विभिन्न टीमों ने संबंधित क्षेत्र का दौरा कर राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की अवहेलना कर खुले में भवन निर्माण करने वालों के 10 चालान कर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी ओर विभिन्न होटल व ढाबा संचालकों के खिलाफ नियमों के विरुद्ध जेनरेटर (डीजी सेट) चलाने पर चार चालान कर 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
निगमायुक्त ने बताया कि शहर में होटल व ढाबा में तंदूर जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन फिर भी कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिवार को शैफाली रेस्टोरेंट में तंदूर जलता पाया गया, जिसके कारण संचालक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगमायुक्त ने अपील की कि प्रदूषण की बढ़ती समस्या के चलते जिले में ग्रैप-4 लागू है। इसके चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़ कुछ चीजों पर प्रतिबंध है।

खुले में शौच करने पर लगाया जुर्माना
निगमायुक्त ने बताया कि खुले में शौच करने पर प्रतिबंध है, शनिवार को खुले में शौच जाने पर एक व्यक्ति का 500 रुपये तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर एक दुकानदार का भी 500 रुपये का चालान किया गया है।
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