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Karnal News: योजना का दायरा बढ़ने से 1.05 लाख महिलाएं होंगी लाभार्थी
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एआई निर्मित इमेज
करनाल। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब करनाल जिले में 1.05 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है। इसके लिए नया पंजीकरण अभियान वीरवार को सेवा दिवस से शुरू होगा।
इस विस्तार के बाद जिले में लाभार्थियों की संख्या में दो गुना से ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। वर्तमान में करनाल में 1.80 लाख आय सीमा वाले परिवारों में करीब 1,05,716 महिलाएं पात्र श्रेणी में आती हैं। वहीं अब तक 1 लाख रुपये आय सीमा के तहत करीब 45,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। ऐसे में नई श्रेणी जुड़ने के बाद करीब 60,000 से अधिक अतिरिक्त महिलाएं योजना के दायरे में आ जाएंगी। ब्यूरो
ये हैं पात्र आवेदक
- महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
- महिला आवेदन के समय 15 वर्षों या उससे अधिक समय से राज्य में रह रही हो।
- एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।
सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है। लाडो लक्ष्मी योजना में सभी पात्र महिलाएं समय पर पंजीकरण कर योजना का लाभ लें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। - डॉ. आनंद शर्मा, उपायुक्त
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इस विस्तार के बाद जिले में लाभार्थियों की संख्या में दो गुना से ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। वर्तमान में करनाल में 1.80 लाख आय सीमा वाले परिवारों में करीब 1,05,716 महिलाएं पात्र श्रेणी में आती हैं। वहीं अब तक 1 लाख रुपये आय सीमा के तहत करीब 45,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। ऐसे में नई श्रेणी जुड़ने के बाद करीब 60,000 से अधिक अतिरिक्त महिलाएं योजना के दायरे में आ जाएंगी। ब्यूरो
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ये हैं पात्र आवेदक
- महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
- महिला आवेदन के समय 15 वर्षों या उससे अधिक समय से राज्य में रह रही हो।
- एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।
सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है। लाडो लक्ष्मी योजना में सभी पात्र महिलाएं समय पर पंजीकरण कर योजना का लाभ लें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। - डॉ. आनंद शर्मा, उपायुक्त
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