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Karnal News: संपत्ति कर जमा करने पर 10 फीसदी छूट
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। हरियाणा सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में इस बार भले ही राहत न दी हो, लेकिन नया वित्त वर्ष शुरू होते ही संपत्तिधारकों को संपत्ति कर में छूट का एलान कर दिया है।
मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 का संपत्ति कर का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, ये छूट 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। बकायेदार भी इसका लाभ ले सकेंगे, लेकिन उन्हें एक मुश्त बकाया राशि जमा करनी होगी।
नगर निगम आयुक्त डाॅ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह छूट केवल चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर पर ही मिलेगी। बकाएदार संपत्ति कर धारक यदि छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हे तमाम बकाया राशि एकमुश्त देनी होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्राॅपर्टी टैक्स भरने के लिए किसी कारणवश नगर निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन टैक्स भरने की भी सुविधा है। इसके लिए नागरिक property.ulbharyana.gov.in पोर्टल पर संपत्ति कर अदा कर सकते हैं।
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निगमायुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वह अपना संपत्ति कर 31 जुलाई 2025 से पहले नगर निगम कार्यालय में जमा करवा छूट का लाभ उठाएं। कर का जमा होगा अतिआवश्यक है, क्योंकि संपत्ति कर व अन्य स्रोतों से एकत्रित धनराशि से शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैंं।
बता दें कि हरियाणा सरकार अधिकाधिक बकाया कर जमा करवाने के लिए हर साल वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में छूट देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका।
इस बार मार्च महीने तक संपत्तिधारकों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई। परिणाम ये रहा कि लक्ष्य का आधा बकाया धन भी जमा नहीं हो सका। अब नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत छूट देने का एलान किया है।
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करनाल। हरियाणा सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में इस बार भले ही राहत न दी हो, लेकिन नया वित्त वर्ष शुरू होते ही संपत्तिधारकों को संपत्ति कर में छूट का एलान कर दिया है।
मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 का संपत्ति कर का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, ये छूट 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। बकायेदार भी इसका लाभ ले सकेंगे, लेकिन उन्हें एक मुश्त बकाया राशि जमा करनी होगी।
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नगर निगम आयुक्त डाॅ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह छूट केवल चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर पर ही मिलेगी। बकाएदार संपत्ति कर धारक यदि छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हे तमाम बकाया राशि एकमुश्त देनी होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्राॅपर्टी टैक्स भरने के लिए किसी कारणवश नगर निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन टैक्स भरने की भी सुविधा है। इसके लिए नागरिक property.ulbharyana.gov.in पोर्टल पर संपत्ति कर अदा कर सकते हैं।
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निगमायुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वह अपना संपत्ति कर 31 जुलाई 2025 से पहले नगर निगम कार्यालय में जमा करवा छूट का लाभ उठाएं। कर का जमा होगा अतिआवश्यक है, क्योंकि संपत्ति कर व अन्य स्रोतों से एकत्रित धनराशि से शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैंं।
बता दें कि हरियाणा सरकार अधिकाधिक बकाया कर जमा करवाने के लिए हर साल वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में छूट देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका।
इस बार मार्च महीने तक संपत्तिधारकों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई। परिणाम ये रहा कि लक्ष्य का आधा बकाया धन भी जमा नहीं हो सका। अब नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत छूट देने का एलान किया है।