{"_id":"666e22cc5780b45e2a007e44","slug":"you-will-get-five-thousand-rupees-if-the-second-child-is-a-boy-kaithal-news-c-245-1-kht1001-117097-2024-06-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: दूसरा बच्चा लड़का होने पर मिलेंगे पांच हजार रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: दूसरा बच्चा लड़का होने पर मिलेंगे पांच हजार रुपये
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। यह जानकारी डीसी प्रशांत पंवार ने दी। डीसी ने बताया कि यह राशि गर्भावस्था के दौरान हुए कामगार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पहला और दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने कामगार महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में बदलाव किया। अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान देने की घोषणा की है। लाभार्थी को दो किश्तों के माध्यम से राशि मिलेगी, जिसमें राशि की एक किश्त तो प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किश्त में दो हजार रुपये बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलेंगे।
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेगी। आवेदनकर्ता आंगनबाड़ी वर्कर/आशा वर्कर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकती है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक सरकार द्वारा दी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। यह जानकारी डीसी प्रशांत पंवार ने दी। डीसी ने बताया कि यह राशि गर्भावस्था के दौरान हुए कामगार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पहला और दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने कामगार महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में बदलाव किया। अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान देने की घोषणा की है। लाभार्थी को दो किश्तों के माध्यम से राशि मिलेगी, जिसमें राशि की एक किश्त तो प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किश्त में दो हजार रुपये बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलेंगे।
विज्ञापन
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेगी। आवेदनकर्ता आंगनबाड़ी वर्कर/आशा वर्कर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकती है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक सरकार द्वारा दी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
विज्ञापन