फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Three years imprisonment for selling smack, fine of Rs 1.5 lakh

Kaithal News: स्मैक बेचने के दोषी को तीन साल कैद, डेढ़ लाख जुर्माना

Thu, 14 Mar 2024 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 14 Mar 2024 01:41 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for selling smack, fine of Rs 1.5 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने स्मैक बेचने की दोषी को तीन साल के कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

थाना पूंडरी में नौ मार्च 2019 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी के तहत यह केस दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायालय वादी जय भगवान गोयल ने बताया कि नौ मार्च 2019 को पुलिस पार्टी गश्त करते हुए बस अड्डा गांव पाई पहुंची। वहां एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि सुनील उर्फ नील निवासी गांव पाई स्मैक पीने व बेचने का धंधा करता है। वह इस समय अनाज मंडी के गेट के पास खड़ा नशा बेच रहा है।
विज्ञापन


पुलिस ने गश्त पार्टी तैयार की और वे अनाज मंडी के गेट के पास पहुंचे। वहां एक युवक खड़ा था जो पुलिस की गाड़ी को देखकर एकदम अनाज मंडी में जाने लगा। संदेह होने पर उसके पीछे भाग कर पुलिस ने काबू करने की कोशिश तो युवक ने कोई वस्तु फेंकने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया। जब उसकी जांच की तो उसके पास से 6.250 ग्राम स्मैक बरामद हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


युवक से पूछने पर उसने अपना नाम सुनील उर्फ नील निवासी बीरबल पट्टी गांव पाई बताया। इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत में दिया। एडीजे संगीता राय सचदेव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनील को स्मैक बेचने का दोषी पाया। अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed