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Kaithal News: अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को अदालत ने किया बरी

Mon, 14 Jul 2025 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 14 Jul 2025 12:22 AM IST
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The court acquitted the accused of kidnapping, rape and POCSO ActThe court acquitted the accused of kidnapping, rape and POCSO Act

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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनूपामिश मोदी की अदालत ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

मामले की एफआईआर 11 मई 2023 को थाना सदर में दर्ज की गई थी। शिकायत एक गांव निवासी ने दर्ज करवाई थी, जिसके अनुसार उसकी नाबालिग बेटी 10 मई को बिना बताए घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने रिश्तेदारों में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

उन्होंने आशंका जताई कि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया है। इस आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान 12 मई को लड़की को हिसार से बरामद कर लिया गया। बाद में उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां काउंसलिंग और न्यायिक बयान दर्ज किए गए। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद केस में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।
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पुलिस ने आरोपी अभिषेक निवासी हिसार को चंदाना गेट से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले में कुल 22 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद एडीजे अनूपामिश मोदी ने 16 पृष्ठों में दिए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में असफल रहा। संवाद
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