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नाबालिग की रुकवाई शादी
ब्यूरो कैथल
Updated Wed, 15 Feb 2017 12:34 AM IST
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स्कूल रिकार्ड में लड़की की उम्र 17 वर्ष पाई गई।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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अर्जुन नगर में महिला एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने एक नाबालिग की शादी रुकवा दी। स्कूल रिकार्ड में लड़की की उम्र 17 वर्ष पाई गई। महिला एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अर्जुन नगर निवासी एक नाबालिग की 15 फरवरी को शादी होनी तय है। इस पर वह, नीलम देवी एवं अन्य टीम बनाकर मंगलवार को युवती के घर पहुंची। घर में शादी की तैयारियों चल रही थी।
सभी रिश्तेदार आए हुए थे और कल बारात आनी थी। टीम ने जब परिजनों से लड़की का आयु प्रमाण पत्र मांगा तो परिजन इसका कोई प्रूफ नहीं दे सके। लड़की केवल 6 क्लास तक पढ़ी थी। जब उसका स्कूल से रिकार्ड निकलवाकर देखा गया तो उसमें उसकी आयु 17 वर्ष मिली। सुनीता शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। इसलिए परिजनों को चेतावनी दी गई है कि वे उसकी उम्र 18 वर्ष होने से पहले शादी न करें।
अगर उन्होंने इससे पहले शादी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 2 के पार्षद विनोद सोनी व परिजनों ने आश्वासन दिया है कि वे लड़की के बालिग होने के बाद ही शादी करेंगे। लड़की की 15 फरवरी को गांव मलिकपुर से बारात आनी थी।
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सभी रिश्तेदार आए हुए थे और कल बारात आनी थी। टीम ने जब परिजनों से लड़की का आयु प्रमाण पत्र मांगा तो परिजन इसका कोई प्रूफ नहीं दे सके। लड़की केवल 6 क्लास तक पढ़ी थी। जब उसका स्कूल से रिकार्ड निकलवाकर देखा गया तो उसमें उसकी आयु 17 वर्ष मिली। सुनीता शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। इसलिए परिजनों को चेतावनी दी गई है कि वे उसकी उम्र 18 वर्ष होने से पहले शादी न करें।
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अगर उन्होंने इससे पहले शादी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 2 के पार्षद विनोद सोनी व परिजनों ने आश्वासन दिया है कि वे लड़की के बालिग होने के बाद ही शादी करेंगे। लड़की की 15 फरवरी को गांव मलिकपुर से बारात आनी थी।
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