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Kaithal News: उम्मीदवारों को पढ़ाया अचार संहिता का पाठ
Wed, 26 Feb 2025 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 26 Feb 2025 12:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। नगर पालिका कलायत चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम अजय हुड्डा ने मंगलवार को प्रधान व पार्षद पद के उम्मीदवारों को चुनाव अचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ नगर पालिका के प्रधान और पार्षदों के चुनाव को संपन्न करवाने के लिए प्रशासन सजग है।
हरियाणा चुनाव आयोग ने तय नियमों की किसी भी सूरत मेंं अवहेलना नहीं होने दी जाएगी। चुनाव खर्च जांच व चुनाव प्रचार के नियमों के प्रति लापरवाही करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने का क्रम जारी है। बिना अनुमति के किसी को चुनाव प्रचार वाहन व अन्य इस प्रकार की गतिविधियां करने की इजाजत नहीं है।
चुनाव में जाति, धर्म, लिंग और जनभावना को ठेस पहुंचाने वाले सियासी मंसूबे सफल नहीं होने दिए जाएंगे। प्रशासन की बजाए खुद दूसरे उम्मीदवारों के होडिंग-पोस्टर उखाडऩे-उतारने की प्रतिस्पर्धा नहीं चल पाएगी। इससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। यदि किसी को शिकायत है तो इससे प्रशासन को अवगत करवाए। मतदान केंद्र के बाहर उम्मीदवारों को 100 मीटर की परिधि से अपना स्टॉल स्थापित करने की अनुमति रहेगी।
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वोटर स्लिप पर किसी उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिह्न व ऐसी कोई पहचान प्रर्दशित नहीं होनी चाहिए जो किसी उम्मीदवार के प्रति मतदाता को प्रेरित करे। चुनाव मतदान केंद्र पर प्रवेश के लिए एजेंटों का आई कार्ड जारी होगा। चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम अजय हुड्डा ने बताया कि मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर, सुविधा के लिए सीढ़ी व रैंप उपलब्ध रहेगा।
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कलायत। नगर पालिका कलायत चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम अजय हुड्डा ने मंगलवार को प्रधान व पार्षद पद के उम्मीदवारों को चुनाव अचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ नगर पालिका के प्रधान और पार्षदों के चुनाव को संपन्न करवाने के लिए प्रशासन सजग है।
हरियाणा चुनाव आयोग ने तय नियमों की किसी भी सूरत मेंं अवहेलना नहीं होने दी जाएगी। चुनाव खर्च जांच व चुनाव प्रचार के नियमों के प्रति लापरवाही करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने का क्रम जारी है। बिना अनुमति के किसी को चुनाव प्रचार वाहन व अन्य इस प्रकार की गतिविधियां करने की इजाजत नहीं है।
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चुनाव में जाति, धर्म, लिंग और जनभावना को ठेस पहुंचाने वाले सियासी मंसूबे सफल नहीं होने दिए जाएंगे। प्रशासन की बजाए खुद दूसरे उम्मीदवारों के होडिंग-पोस्टर उखाडऩे-उतारने की प्रतिस्पर्धा नहीं चल पाएगी। इससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। यदि किसी को शिकायत है तो इससे प्रशासन को अवगत करवाए। मतदान केंद्र के बाहर उम्मीदवारों को 100 मीटर की परिधि से अपना स्टॉल स्थापित करने की अनुमति रहेगी।
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वोटर स्लिप पर किसी उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिह्न व ऐसी कोई पहचान प्रर्दशित नहीं होनी चाहिए जो किसी उम्मीदवार के प्रति मतदाता को प्रेरित करे। चुनाव मतदान केंद्र पर प्रवेश के लिए एजेंटों का आई कार्ड जारी होगा। चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम अजय हुड्डा ने बताया कि मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर, सुविधा के लिए सीढ़ी व रैंप उपलब्ध रहेगा।