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बाल-विवाह रुकवाया
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गांव मटौर में कम आयु में किशोरी की शादी की सूचना पर बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया। टीम ने लड़की के अभिभावकों से तीन दिन में किशोरी के जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज दिखाने का समय दिया गया है।
बता दें कि शनिवार को गांव मटौर में बाल विवाह निषेध की टीम ने नाबालिग की शादी रुकवाई। शादी की सूचना मिलने के बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा व कलायत थाना एसएचओ की टीम मौके पर पहुंची। नाबालिग किशोरी की आयु 17 साल है। बारात सफीदों से पहुंची थी। यहां पर दो बहनों की शादी थी। बड़ी बहन के साथ छोटी का भी विवाह रचाया जा रहा था। टीम ने यहां संबंधित परिवार के लोगों से किशोरी के दस्तावेजों की जांच की तो यहां किशोरी की आयु कम मिली। इसके बाद विवाह रोक दिया गया। जबकि दूसरी युवती बालिग पाई गई। जिसकी शादी निरंतर जारी रही।
बाल विवाह निषेध की जिला अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि गांव मटौर में नाबालिग की शादी सूचना मिली थी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। यहां कागजों में किशोरी का आयु कम पाई गई। उन्होंने कहा कि दो लड़कियों की शादी के दौरान दूसरी लडक़ी की आयु 18 साल की आयु से अधिक थी। ऐसे में उसकी शादी को नहीं रोका गया। इसके बाद परिजनों को सोमवार तक किशोरी के जन्म प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों को दिखाने का समय दिया। परिजनों को कम आयु में बच्चों की शादी न करने की नसीहत दी गई।
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बता दें कि शनिवार को गांव मटौर में बाल विवाह निषेध की टीम ने नाबालिग की शादी रुकवाई। शादी की सूचना मिलने के बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा व कलायत थाना एसएचओ की टीम मौके पर पहुंची। नाबालिग किशोरी की आयु 17 साल है। बारात सफीदों से पहुंची थी। यहां पर दो बहनों की शादी थी। बड़ी बहन के साथ छोटी का भी विवाह रचाया जा रहा था। टीम ने यहां संबंधित परिवार के लोगों से किशोरी के दस्तावेजों की जांच की तो यहां किशोरी की आयु कम मिली। इसके बाद विवाह रोक दिया गया। जबकि दूसरी युवती बालिग पाई गई। जिसकी शादी निरंतर जारी रही।
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बाल विवाह निषेध की जिला अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि गांव मटौर में नाबालिग की शादी सूचना मिली थी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। यहां कागजों में किशोरी का आयु कम पाई गई। उन्होंने कहा कि दो लड़कियों की शादी के दौरान दूसरी लडक़ी की आयु 18 साल की आयु से अधिक थी। ऐसे में उसकी शादी को नहीं रोका गया। इसके बाद परिजनों को सोमवार तक किशोरी के जन्म प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों को दिखाने का समय दिया। परिजनों को कम आयु में बच्चों की शादी न करने की नसीहत दी गई।
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