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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 25 वर्ष का कारवास
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी गवाह और सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने सुनाया है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को साढ़े पांच लाख रुपये की राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में गत चार फरवरी को महिला थाना में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की।
पीड़िता ने शिकायत दी थी कि शहर की एक बस्ती निवासी महिला की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी ने पड़ोसी अमन पर घर बुलाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर महिला थाने में अमन के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमन को दोषी पाया और 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने सुनाया है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को साढ़े पांच लाख रुपये की राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में गत चार फरवरी को महिला थाना में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की।
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पीड़िता ने शिकायत दी थी कि शहर की एक बस्ती निवासी महिला की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी ने पड़ोसी अमन पर घर बुलाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर महिला थाने में अमन के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमन को दोषी पाया और 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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