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Kaithal News: पट्टी गादड़ में अवैध कॉलोनी में तोड़े निर्माण
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पट्टी गादड़ में अवैध कालोनी पर चलता पीला पंजा। विज्ञप्ति
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से अर्बन एरिया कैथल की राजस्व संपदा पट्टी गादड़ में करीब छह एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की गई। इसमें कच्चे रास्तों और अन्य निर्माण को मौके पर ही जेसीबी से तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार प्रवीन कुमार ने बताया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले संबंधित भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट, 1975 के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण व कॉलोनी विकसित करने का कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद काम जारी रखा गया। डीटीपी प्रवीण कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग सस्ते प्लॉट के लालच में अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता और कॉलोनी की स्वीकृति के संबंध में डीटीपी कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस दौरान जल सेवा मंडल कैथल के एसडीओ अमन अत्री बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
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कैथल। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से अर्बन एरिया कैथल की राजस्व संपदा पट्टी गादड़ में करीब छह एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की गई। इसमें कच्चे रास्तों और अन्य निर्माण को मौके पर ही जेसीबी से तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार प्रवीन कुमार ने बताया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले संबंधित भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट, 1975 के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण व कॉलोनी विकसित करने का कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
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इसके बावजूद काम जारी रखा गया। डीटीपी प्रवीण कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग सस्ते प्लॉट के लालच में अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता और कॉलोनी की स्वीकृति के संबंध में डीटीपी कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस दौरान जल सेवा मंडल कैथल के एसडीओ अमन अत्री बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
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