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Kaithal News: नाबालिग को घर भगाने पर पांच साल की कैद
Wed, 14 Jan 2026 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 14 Jan 2026 01:52 AM IST
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कैथल/कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक (स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट मामले) की अदालत ने नाबालिग को घर से भागने वाले कैथल जिला के लदाना चक्कू के रहने वाले आरोपी बलजीत उर्फ छोटा को दोषी करार देते हुए पांच साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 25 नवंबर 2023 को पुलिस थाना सदर थानेसर में दर्ज एक मामले से जुड़ा है। पुलिस को दी शिकायत में पीपली निवासी एक युवक ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी राजकीय स्कूल में पढ़ती है, जो 25 नवंबर को अपने छोटे भाई के साथ स्कूल गई थी। उनका बेटा तो स्कूल में चला गया, परंतु उनकी बेटी स्कूल में नहीं गई, जिसे उन्होंने अपने स्तर पर काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। शिकायत पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच अमल में लाई गई थी। संवाद
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