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Kaithal News: विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए डीसी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश
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कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी अपराजिता ने कहा कि जब बीएलओ सत्यापन के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही जानकारी व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएं, ताकि मतदाता सूची का सत्यापन कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी युवा अपना वोट अवश्य बनावाएं।
डीसी अपराजिता मंगलवार को लघु सचिवालय के वीडियो काॅन्फ्रेंस हाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रही थीं। इससे पहले हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीसी अपराजिता ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। बीएलओ सत्यापन कार्य में तेजी लाएं। वहीं आमजन भी बीएलओ की ओर से मांगी गई आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र युवाओं के वोट बनाए जाएं। सभी बीएलओ के पास सभी संबंधित फार्म उपलब्ध होने चाहिए।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। इसके तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के साथ-साथ मतदाता सूची में दर्ज नाम और विवरण से संबंधित दावे व आपत्तियां भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
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डीसी अपराजिता मंगलवार को लघु सचिवालय के वीडियो काॅन्फ्रेंस हाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रही थीं। इससे पहले हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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डीसी अपराजिता ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। बीएलओ सत्यापन कार्य में तेजी लाएं। वहीं आमजन भी बीएलओ की ओर से मांगी गई आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र युवाओं के वोट बनाए जाएं। सभी बीएलओ के पास सभी संबंधित फार्म उपलब्ध होने चाहिए।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। इसके तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के साथ-साथ मतदाता सूची में दर्ज नाम और विवरण से संबंधित दावे व आपत्तियां भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।