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अंबाला के बीडीपीओ सहित तीन ने आरक्षित श्रेणी में लिए एक से ज्यादा प्लाट लिए

Wed, 30 Nov 2016 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल Updated Wed, 30 Nov 2016 12:05 AM IST
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 हुडा सेक्टर में आरक्षित श्रेणी में एक से ज्यादा प्लाट लेने के मामले में कैथल एस्टेट ऑफिसर मनदीप कौर ने अंबाला के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजकुमार राविश सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। एसडीएम मनदीप कौर ने बताया कि डीडीपीओ राजकुमार राविश, मूर्ति देवी पत्नी रामचंद्र निवासी सेक्टर 14 रोहतक, जसविंद्र सिंह पुत्र मुख्यत्यार सिंह निवासी गांव हरीगढ़ भोरख (पिहोवा) और सतीश कुमार भुटानी पुत्र बिशंबर दा भुटानी निवासी गांव सिसवाल (आदमपुर) ने आरक्षित श्रेणी में प्लाट हासिल किए। इन आरोपियों ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, विकलांग एवं सरकारी कर्मचारी कोटे में एक से ज्यादा प्लाट हासिल किए। नियमानुसार वे ऐसा नहीं कर सकते थे। विभाग के साथ ऐसा करके इन सभी ने धोखाधड़ी की है। सिविल लाइन एसएचओ रामचंद्र ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं।
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