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तेल छिड़कर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को उम्रकैद की सजा

Sat, 11 Nov 2017 11:54 PM IST
Updated Sat, 11 Nov 2017 11:54 PM IST
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तेल छिड़कर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को उम्रकैद की सजा
पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। अतिरिक्त सेशन जज सुदीप गोयल की कोर्ट ने मिट्टी का तेल(केरोसिन) डालकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी संजीव उर्फ संजू निवासी शक्ति नगर को दोषी पाया है। इस पर उसे उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 12 फरवरी 2015 को घटना के दिन दोपहर को संजीव ने अपनी पत्नी प्रीति से मारपीट कर मिट्टी का तेल छिड़कर पत्नी को जला दिया। जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए राजकीय अस्पताल कैथल में भर्ती कराया गया। यहां से गंभीर हालत में उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 14 फरवरी को चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट जसविंद्र सिंह की मौजूदगी में जांच अधिकारी उप निरीक्षण सतबीर सिंह ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज किए। इसमें पीड़िता ने बयान दिए, इसमें उसने पति और सास पर आरोप लगाया कि, पति ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। जिसके बाद 19 फरवरी को प्रीति की उपचार के दौरान ही मौत हो गई थी। अतिरिक्त सेशन जज सुदीप गोयल ने पूरे केस के हालात और साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसमें आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा इसी प्रकार के केसों में दिए गए फैसलों का हवाला देते सजा सुनाई। इसके तहत कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये जुर्माना राशि मृतका के बच्चों के लिए मुआवजे के रूप में अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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