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केवल सरकारी बैंकों में ही खाते खोलने होंगे : एलडीएम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Feb 2026 01:00 AM IST
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Accounts will have to be opened only in government banks: LDM
कैथल। एलडीएम सुमन कुमार ने बताया कि वित्त विभाग (इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल), हरियाणा सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य सरकार के सभी विभाग, अनुभाग, उपक्रम और निगम अपने सभी प्रोजेक्ट आदि के बैंक खाते केवल सरकारी बैंकों में ही खोलेंगे।षउन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना खोला गया कोई भी बैंक खाता अनियमित (इर्रेगुलर) माना जाएगा और उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
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एलडीएम ने बताया कि यदि किसी विभाग को किसी कॉर्पोरेट या निजी क्षेत्र के बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव रखना हो, तो उसे पहले वित्त विभाग (इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल) से पूर्व अनुमति लेना
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अनिवार्य होगा। साथ ही, सरकारी बैंक में खाता न खोलने के विशेष कारण भी स्पष्ट करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, निधियों के प्लेसमेंट के मामलों में अधिक ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिए सेविंग या करंट अकाउंट के बजाय फ्लेक्सिबल डिपॉजिट या अन्य जमा खातों का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। संवाद
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