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चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर फिट लाउड स्पीकर के प्रयोग पर डीसी ने लगाई रोक
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चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर फिट लाउड स्पीकर के प्रयोग पर डीसी ने लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान पूर्व अनुमती के बिना पार्टियों एवं उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहनों एवं जनसभा स्थलों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रचार वाहनों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर एवं जनसभा में प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकरों के प्रयोग की सक्षम अधिकारी से पहले अनुमती लेनी होगी। अनुमती के बावजूद भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि इन आदेशों की उल्लंघना पाई जाती है, तो लाउड स्पीकर को सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान पूर्व अनुमती के बिना पार्टियों एवं उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहनों एवं जनसभा स्थलों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रचार वाहनों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर एवं जनसभा में प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकरों के प्रयोग की सक्षम अधिकारी से पहले अनुमती लेनी होगी। अनुमती के बावजूद भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि इन आदेशों की उल्लंघना पाई जाती है, तो लाउड स्पीकर को सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।