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आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 फरवरी से लागू होगा ई-वे बिल : कटारिया
Updated Wed, 10 Jan 2018 12:21 AM IST
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पूंडरी। उप-आबकारी एवं काराधान आयुक्त एएस कटारिया ने बताया कि आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के तहत अब 1 फरवरी से ई-वे बिल लागू किया जाएगा। जिसकी जानकारी के लिए विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें ई-वे बिल से संबंधित जानकारी दी जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में कटारिया ने बताया कि इसके तहत 8 जनवरी को जिला कार्यालय में विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी विस्तार से जानकारी दी गई और 10 जनवरी तक ट्रांसपोर्टरों को, 11 से 17 जनवरी तक ट्रेडर्स व इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन को तथा 18 से 20 जनवरी को टैक्स बार एसोसिएशन व टैक्स प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को ई-वे बिल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर उनके साथ उप-आबकारी एवं काराधान आयुक्त (आबकारी) नरेंद्र कौशिक, विभाग की ईटीओ अंजू सिंह व शिव कुमार सहित अन्य भी मौजूद रही।
क्या है ई-वे बिल
कटारिया ने बताया यह बिल 50 हजार रुपये या 50 हजार रुपये से अधिक के माल को राज्य से बाहर भेजने पर लागू होगा, जिसके लिए जीएसटीएन पोर्टल से इसको अपलोड किया जा सकता है, जिसके तहत ई-वे नंबर जारी होगा जो खरीदार, सप्लायर व ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। यह बिल एक से 15 दिनों तक मान्य होगा। उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर दूरी तक माल ले जाने के लिए यह बिल 1 दिन के लिए मान्य होगा, इसी प्रकार 100 से 300 किलोमीटर के लिए 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन, 1000 से अधिक किलोमीटर के लिए 15 दिन मान्य होगा। इस बिल का प्रिंट आउट भी निकालने की जरूरत नहीं होगी।
आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 फरवरी से लागू होगा ई-वे बिल : कटारिया
आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर
फोटो नंबर- 15
क्या है ई-वे बिल
कटारिया ने बताया यह बिल 50 हजार रुपये या 50 हजार रुपये से अधिक के माल को राज्य से बाहर भेजने पर लागू होगा, जिसके लिए जीएसटीएन पोर्टल से इसको अपलोड किया जा सकता है, जिसके तहत ई-वे नंबर जारी होगा जो खरीदार, सप्लायर व ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। यह बिल एक से 15 दिनों तक मान्य होगा। उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर दूरी तक माल ले जाने के लिए यह बिल 1 दिन के लिए मान्य होगा, इसी प्रकार 100 से 300 किलोमीटर के लिए 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन, 1000 से अधिक किलोमीटर के लिए 15 दिन मान्य होगा। इस बिल का प्रिंट आउट भी निकालने की जरूरत नहीं होगी।
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आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 फरवरी से लागू होगा ई-वे बिल : कटारिया
आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर
फोटो नंबर- 15