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स्मैक तस्करी के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा
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कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने स्मैक तस्करी के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा प्रथम मामले में उरलाना जिला पानीपत निवासी संजय को 82 ग्राम स्मैक रखने का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी व्यक्ति को 9 माह अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त को 9 जुलाई 2018 को पकड़ा गया था तथा व्यक्तिगत जांच के दौरान 82 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। सिविल लाइन पुलिस थाने में इसी दिन केस दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में 8 मार्च 2019 को चालान पेश किया गया तथा उन्हें 18 मार्च 2019 को चार्ज शीट किया गया। मामले की पैरवी के दौरान प्रोसीक्यूशन द्वारा 18 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 8 गवाह पेश किए गए।
इसी अधिनियम के दूसरे मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने प्यौदा रोड निवासी बिमला को 20 ग्राम स्मैक का दोषी ठहराते हुए 14 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा जींद जिला के गांव रिटौली निवासी ईशमी को इस अधिनियम के तहत 15 ग्राम स्मैक रखने का दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 45 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों आरोपी महिलाओं को 26 अक्तूबर 2018 को पकड़ा गया था। इस मामले की पेरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनक राज ने की।
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पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त को 9 जुलाई 2018 को पकड़ा गया था तथा व्यक्तिगत जांच के दौरान 82 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। सिविल लाइन पुलिस थाने में इसी दिन केस दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में 8 मार्च 2019 को चालान पेश किया गया तथा उन्हें 18 मार्च 2019 को चार्ज शीट किया गया। मामले की पैरवी के दौरान प्रोसीक्यूशन द्वारा 18 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 8 गवाह पेश किए गए।
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इसी अधिनियम के दूसरे मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने प्यौदा रोड निवासी बिमला को 20 ग्राम स्मैक का दोषी ठहराते हुए 14 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा जींद जिला के गांव रिटौली निवासी ईशमी को इस अधिनियम के तहत 15 ग्राम स्मैक रखने का दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 45 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों आरोपी महिलाओं को 26 अक्तूबर 2018 को पकड़ा गया था। इस मामले की पेरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनक राज ने की।
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