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Kaithal News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष कैद
Thu, 17 Aug 2023 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 17 Aug 2023 02:02 AM IST
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो व महिला विरुद्ध अपराध कैथल डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से चार लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं। इस बारे में पीड़ित लड़की ने 31 जनवरी 2021 को महिला थाने में धारा 376 (2) एन, 376 (3), 506 आईपीसी तथा धारा 6 पॉक्सो एकट के तहत केस दर्ज करवाया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि पीड़ित लड़की 30 जनवरी 2021 को छह बजे शाम को अपने माता-पिता से नाराज होकर पाडला से बस द्वारा कैथल बस स्टैंड पर आ गई।
कैथल बस स्टैंड पर पहुंच कर उसने एक लड़के से फोन मांग कर अपने दोस्त संदीप के फोन पर फोन करके कहा कि वह बस अड्डा कैथल आ गई है, उसे यहां से लेकर जाओ, लेकिन संदीप ने ले जाने से मना कर दिया। जिस लड़के से उसने फोन मांग कर संदीप को फोन किया था वह लड़का उसे खेतों में ले गया। वहां पर उसने एक अन्य लड़के को फोन करके बुला लिया और दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से गलत काम किया। इसके बाद वे उसे सरकारी अस्पताल के सामने छोड़ गए। जाते समय उन्होंने कहा कि इसके बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। इस शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक का केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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चालान के अनुसार पुलिस लड़की को जांच के लिए इधर-उधर घुमाती रही। हालांकि अदालत में लड़की के माता-पिता व अन्य गवाह ने अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं की। इसके बावजूद डीडीए द्वारा रखे गए पक्ष, डीएनए मिलने व पीडि़ता के बयानों के आधार पर अदालत ने संदीप को दोषी करार दिया। फिर उसे 20 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से चार लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं। इस बारे में पीड़ित लड़की ने 31 जनवरी 2021 को महिला थाने में धारा 376 (2) एन, 376 (3), 506 आईपीसी तथा धारा 6 पॉक्सो एकट के तहत केस दर्ज करवाया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि पीड़ित लड़की 30 जनवरी 2021 को छह बजे शाम को अपने माता-पिता से नाराज होकर पाडला से बस द्वारा कैथल बस स्टैंड पर आ गई।
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कैथल बस स्टैंड पर पहुंच कर उसने एक लड़के से फोन मांग कर अपने दोस्त संदीप के फोन पर फोन करके कहा कि वह बस अड्डा कैथल आ गई है, उसे यहां से लेकर जाओ, लेकिन संदीप ने ले जाने से मना कर दिया। जिस लड़के से उसने फोन मांग कर संदीप को फोन किया था वह लड़का उसे खेतों में ले गया। वहां पर उसने एक अन्य लड़के को फोन करके बुला लिया और दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से गलत काम किया। इसके बाद वे उसे सरकारी अस्पताल के सामने छोड़ गए। जाते समय उन्होंने कहा कि इसके बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। इस शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक का केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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चालान के अनुसार पुलिस लड़की को जांच के लिए इधर-उधर घुमाती रही। हालांकि अदालत में लड़की के माता-पिता व अन्य गवाह ने अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं की। इसके बावजूद डीडीए द्वारा रखे गए पक्ष, डीएनए मिलने व पीडि़ता के बयानों के आधार पर अदालत ने संदीप को दोषी करार दिया। फिर उसे 20 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।