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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Sat, 10 Feb 2018 12:09 AM IST
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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। युवक का अपहरण कर हत्या के आरोप में चल रहे मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत द्वारा वीरवार 9 फरवरी को 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता आरएल खटकड़ ने बताया कि खेतीबाड़ी का धंधा करने वाले 22 वर्षीय विशाल निवासी पाई गेट पूंडरी की शिकायत पर दर्ज मामले अनुसार 6 सितंबर 2017 की शाम नरेश उर्फ बबलू व रमेश दोनों निवासी मुन्ना रेहड़ी उसके करीब 25 वर्षीय बड़े भाई अरुण को जबरन बाइक पर बैठाकर टयोंठा से आगे नहर पटरी पर ले गए। जहां तीनों ने शराब पी। इस दौरान आरोपी नरेश व रमेश द्वारा अपने उधारी पैसों की मांग की गई तो अरुण ने कहा कि 10/15 दिन में पैसे दे दूंगा, परंतु आरोपी शराब पीने के दौरान डंडे व लात-मुक्कों से अरुण के साथ मारपीट करते रहे। सुबह होने पर राहगीर को आता देखकर अरुण ने शोर मचाया तो आरोपी फरार हो गये। जैसे तैसे घर पहुंचे घायल ने सारी बातें परिजनों को बताई, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल करवाया गया, जहां 19 सितंबर की शाम घायल ने दम तोड़ दिया। अभियोग की जांच पूंडरी पुलिस द्वारा करते हुए 20 सितंबर को आरोपी नरेश उर्फ बबलू व रमेश वासियान मुन्ना रेहड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया।
तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें सुनवाई करते हुए जिला व सेशन जज एमएम धौंचक की अदालत द्वारा 9 फरवरी को उपरोक्त मामले में दोषी नरेश व रमेश को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 365 अंतर्गत 2-2 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सुरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास का सजायाब किया गया है।
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जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। युवक का अपहरण कर हत्या के आरोप में चल रहे मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत द्वारा वीरवार 9 फरवरी को 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता आरएल खटकड़ ने बताया कि खेतीबाड़ी का धंधा करने वाले 22 वर्षीय विशाल निवासी पाई गेट पूंडरी की शिकायत पर दर्ज मामले अनुसार 6 सितंबर 2017 की शाम नरेश उर्फ बबलू व रमेश दोनों निवासी मुन्ना रेहड़ी उसके करीब 25 वर्षीय बड़े भाई अरुण को जबरन बाइक पर बैठाकर टयोंठा से आगे नहर पटरी पर ले गए। जहां तीनों ने शराब पी। इस दौरान आरोपी नरेश व रमेश द्वारा अपने उधारी पैसों की मांग की गई तो अरुण ने कहा कि 10/15 दिन में पैसे दे दूंगा, परंतु आरोपी शराब पीने के दौरान डंडे व लात-मुक्कों से अरुण के साथ मारपीट करते रहे। सुबह होने पर राहगीर को आता देखकर अरुण ने शोर मचाया तो आरोपी फरार हो गये। जैसे तैसे घर पहुंचे घायल ने सारी बातें परिजनों को बताई, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल करवाया गया, जहां 19 सितंबर की शाम घायल ने दम तोड़ दिया। अभियोग की जांच पूंडरी पुलिस द्वारा करते हुए 20 सितंबर को आरोपी नरेश उर्फ बबलू व रमेश वासियान मुन्ना रेहड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें सुनवाई करते हुए जिला व सेशन जज एमएम धौंचक की अदालत द्वारा 9 फरवरी को उपरोक्त मामले में दोषी नरेश व रमेश को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 365 अंतर्गत 2-2 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सुरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास का सजायाब किया गया है।
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