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बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन रद्द
Updated Sun, 17 Dec 2017 12:18 AM IST
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बाल सेवा आश्रम का रजिस्ट्रेशन रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी ना कर पाने के कारण महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अंबाला रोड पर चल रहे बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही एक सप्ताह में आश्रम में रह रही 2 से 16 साल तक की उम्र की 9 लड़कियों को उनके माता-पिता या फिर किसी दूसरे मान्यता प्राप्त आश्रम में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 दिसंबर 2017 तक बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे बाल सेवा संस्थानों को बंद करने के फैसले के संदर्भ में यह फैसला लिया गया है।
अंबाला रोड पर चल रहा है बाल सेवा आश्रम, पहले लड़के रखने की अनुमति ली गई थी वापस : अंबाला रोड पर पिल्लै दंपत्ति द्वारा बाल सेवा आश्रम चलाया जा रहा है। जिसमें पहले लड़के व लड़कियां दोनों रहते थे। पूर्व में इस आश्रम में रह रहे लड़कों को शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए थे। लड़कों को दूसरे आश्रमों में भेजने के बाद यहां केवल लड़कियां रह रही हैं। इस समय आश्रम में 9 लड़कियां हैं। जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 16 साल तक की है।
लड़कियों को एक सप्ताह में शिफ्ट करने के आदेश : बाल सेवा आश्रम में रह रही इन लड़कियों को एक सप्ताह में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले तो उन्हें उनके माता-पिता के पास भेजने का प्रयास होगा। जिनके माता-पिता नहीं हैं या फिर रखने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें दूसरे जिलों में स्थित उन आश्रमों में भेजा जाएगा, जहां पर लड़कियों को नियमानुसार रखा जा सकता है।
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पिल्लै ने किया था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन : आश्रम की जेजे एक्ट 2000 के तहत रजिस्ट्रेशन गत जुलाई माह में एक्सपायर हो गई थी। उन्हें पूरे नियमों की पालना करते हुए बच्चों के लिए सभी संसाधन जुटाने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना था। जिसके लिए संचालक केवीएस पिल्लै ने आवेदन भी किया था। लेकिन विभाग का कहना है कि यह आवेदन इतना लेट हो चुका है कि 31 दिसंबर 2017 तक इस आश्रम का पुन: रजिस्ट्रेशन करवाया जाना नामुमकिन है। इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लड़कियां शिफ्ट करने के लिए कहा गया है।
केवीएस पिल्लै ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की गई। जिस कारण विभाग चाहेगा तो लड़कियों को शिफ्ट कर देगा। लेकिन आश्रम संचालन के लिए उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। वे आश्रम चलाएंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवाई जाएगी।
बाल संरक्षण समिति के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अंबाला रोड स्थित बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है। यहां रह रही लड़कियों को उनके माता-पिता या फिर मान्यता प्राप्त आश्रम में शिफ्ट किया जाएगा। आश्रम चलाने या ना चलाने की मर्जी आश्रम संचालक की है। समिति द्वारा बाल सेवा आश्रमों में नियमों की पालना सुनिश्चित की जाती है।
एक सप्ताह मेें बच्चों को दूसरे आश्रमों में शिफ्ट करने के आदेश
31 दिसंबर तक बिना मान्यता प्राप्त सभी आश्रमों को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लिया महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने फैसला
जुलाई माह में एक्सपायर हो चुकी है बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन
बंद करना पड़ सकता है बाल सेवा आश्रम
2 से लेकर 16 साल तक की 9 लड़कियां हैं इस समय आश्रम में, लडक़े रखने की अनुमति पहले ही ली जा चुकी है वापिस
फोटो संख्या-33
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी ना कर पाने के कारण महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अंबाला रोड पर चल रहे बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही एक सप्ताह में आश्रम में रह रही 2 से 16 साल तक की उम्र की 9 लड़कियों को उनके माता-पिता या फिर किसी दूसरे मान्यता प्राप्त आश्रम में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 दिसंबर 2017 तक बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे बाल सेवा संस्थानों को बंद करने के फैसले के संदर्भ में यह फैसला लिया गया है।
अंबाला रोड पर चल रहा है बाल सेवा आश्रम, पहले लड़के रखने की अनुमति ली गई थी वापस : अंबाला रोड पर पिल्लै दंपत्ति द्वारा बाल सेवा आश्रम चलाया जा रहा है। जिसमें पहले लड़के व लड़कियां दोनों रहते थे। पूर्व में इस आश्रम में रह रहे लड़कों को शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए थे। लड़कों को दूसरे आश्रमों में भेजने के बाद यहां केवल लड़कियां रह रही हैं। इस समय आश्रम में 9 लड़कियां हैं। जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 16 साल तक की है।
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लड़कियों को एक सप्ताह में शिफ्ट करने के आदेश : बाल सेवा आश्रम में रह रही इन लड़कियों को एक सप्ताह में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले तो उन्हें उनके माता-पिता के पास भेजने का प्रयास होगा। जिनके माता-पिता नहीं हैं या फिर रखने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें दूसरे जिलों में स्थित उन आश्रमों में भेजा जाएगा, जहां पर लड़कियों को नियमानुसार रखा जा सकता है।
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पिल्लै ने किया था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन : आश्रम की जेजे एक्ट 2000 के तहत रजिस्ट्रेशन गत जुलाई माह में एक्सपायर हो गई थी। उन्हें पूरे नियमों की पालना करते हुए बच्चों के लिए सभी संसाधन जुटाने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना था। जिसके लिए संचालक केवीएस पिल्लै ने आवेदन भी किया था। लेकिन विभाग का कहना है कि यह आवेदन इतना लेट हो चुका है कि 31 दिसंबर 2017 तक इस आश्रम का पुन: रजिस्ट्रेशन करवाया जाना नामुमकिन है। इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लड़कियां शिफ्ट करने के लिए कहा गया है।
केवीएस पिल्लै ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की गई। जिस कारण विभाग चाहेगा तो लड़कियों को शिफ्ट कर देगा। लेकिन आश्रम संचालन के लिए उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। वे आश्रम चलाएंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवाई जाएगी।
बाल संरक्षण समिति के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अंबाला रोड स्थित बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है। यहां रह रही लड़कियों को उनके माता-पिता या फिर मान्यता प्राप्त आश्रम में शिफ्ट किया जाएगा। आश्रम चलाने या ना चलाने की मर्जी आश्रम संचालक की है। समिति द्वारा बाल सेवा आश्रमों में नियमों की पालना सुनिश्चित की जाती है।
एक सप्ताह मेें बच्चों को दूसरे आश्रमों में शिफ्ट करने के आदेश
31 दिसंबर तक बिना मान्यता प्राप्त सभी आश्रमों को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लिया महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने फैसला
जुलाई माह में एक्सपायर हो चुकी है बाल सेवा आश्रम की रजिस्ट्रेशन
बंद करना पड़ सकता है बाल सेवा आश्रम
2 से लेकर 16 साल तक की 9 लड़कियां हैं इस समय आश्रम में, लडक़े रखने की अनुमति पहले ही ली जा चुकी है वापिस
फोटो संख्या-33