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हरियाणा: दो माह बढ़ा जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का कार्यकाल, राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह सचिव ने जारी की अधिसूचना
Fri, 19 Nov 2021 08:52 AM IST
प्रमोद कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: प्रमोद कुमार
Updated Fri, 19 Nov 2021 08:52 AM IST
सार
करनाल में हुए लाठीचार्ज की जांच कर रहे एसएन अग्रवाल कमीशन का कार्यकाल सरकार ने दो माह और बढ़ा दिया है। करनाल के बसताड़ा टोल पर लाठीचार्ज के बाद सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन अग्रवाल को जांच सौंपी गई थी। उन्होंने तीन माह का समय मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से दो माह की उनको मंजूरी दी गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल
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विस्तार
करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा प्रकरण की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का कार्यकाल मनोहर लाल सरकार ने दो माह बढ़ाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने वीरवार को इसकी अधिूसचना जारी कर दी। हालांकि आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन अग्रवाल ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन महीने का समय और मांगा था, लेकिन सरकार ने दो महीने ही दिए।
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सरकार ने 25 सितंबर को आयोग गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए एक माह का समय दिया था। लेकिन आयोग की सेवा शर्तें 11 अक्तूबर को तय की गईं, इसलिए जांच 12 अक्तूबर से शुरू हो पाई। सरकार ने 24 अक्तूबर तक एक महीना मानते हुए आयोग का कार्यकाल 25 अक्तूबर से लेकर 24 दिसंबर तक बढ़ाया है। आयोग का मुख्यालय पंचकूला में है, जबकि करनाल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में न्यायालय बनाया गया है। अब तक 47 लोगों की गवाही हो चुकी है। एसडीएम घरौंडा पूजा भारतीय अपने बयान दर्ज करवा चुकी हैं।
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जस्टिस एसएन अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल लाठीचार्ज में घायल लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा, डीसी व एसपी को को नोटिस देकर जल्द जांच में शामिल किया जाएगा। मामले की तह तक जाने में जुटे हैं।