फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Undergone punishment for women guilty of stealing

Jind News: चोरी करने की दोषी महिलाओं को अंडरगोन की सजा

Wed, 08 Feb 2023 08:07 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 08 Feb 2023 08:07 PM IST
विज्ञापन
Undergone punishment for women guilty of stealing
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जींद। जिला एवं सत्र न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ देकर चोरी करने के जुर्म में दो महिलाओ को दोषी करार देते हुए अंडरगोन की सजा सुनाई है। गुलकनी गांव निवासी प्रलहाद ने 28 मई 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पालिका बाजार में आया था। उसी दौरान दो महिला उसके पास आई और अपनी लड़की के लिए रिश्ता पूछा। जिस पर उसने अपने पौते के बारे में बताया। बातचीत के दौरान दोनों उसे गुुरुद्वारे के निकट ले गई। जहां उन्होंने उसे ठंडे में नशीला पदार्थ पिला दिया। बेसुध होन पर महिलाओं ने उसकी सोने की अंगूठी, चांदी का छल्ला, 800 रुपये की नगदी, मोबाइल फोन निकाल लिया और फरार हो गई। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच में राजपति तथा फूलपति का नाम सामने आया था। शहर थाना पुलिस ने पांच जनवरी 2022 को दोनों को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने राजपति तथा फूलपति को दोषी करार देते हुए अडंरगोन की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed