फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Two years imprisonment for molesting wife, fine of six thousand rupees

Jind News: युवती से छेड़छाड़ के दोषी को दो वर्ष की कैद, छह हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 18 Jul 2023 12:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 18 Jul 2023 12:53 AM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment for molesting wife, fine of six thousand rupees
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने के जुर्म में दोषी को दो वर्ष कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार, भिवानी रोड निवासी एक व्यक्ति ने 15 अगस्त 2022 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी शहर की तरफ से घर लौट रही थी। रेलवे फाटक के निकट बुढाबाबा बस्ती निवासी कमल ने उसकी बेटी को रोक लिया और अश्लील हरकत शुरू कर दी। जब उसकी बेटी ने विरोध जताया तो उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। घर लौटकर उसकी बेटी ने कमल की हरकत के बारे में बताया।
विज्ञापन

शहर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर कमल के खिलाफ अश्लील हरकत करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने कमल को दो साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed