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Jind News: हत्या के प्रयास के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
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जींद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने पुरानी रंजिश में हत्या के प्रयास के मामले में रवि उर्फ विक्की और उसके साथी पवन उर्फ पोनी को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, मोहनगढ़ छापड़ा निवासी संदीप ने 21 मार्च 2023 को उचाना थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह घटना वाले दिन घर से काम के लिए निकले थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते रवि उर्फ विक्की और उसके साथियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से घेर लिया और फायरिंग कर दी। हालांकि, संदीप इस हमले में बाल-बाल बच गया था।
शिकायत पर उचाना थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने गहन जांच की और साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र (चालान) पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रवि उर्फ विक्की और उसके साथी को दोषी करार दिया।
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अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, मोहनगढ़ छापड़ा निवासी संदीप ने 21 मार्च 2023 को उचाना थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह घटना वाले दिन घर से काम के लिए निकले थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते रवि उर्फ विक्की और उसके साथियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से घेर लिया और फायरिंग कर दी। हालांकि, संदीप इस हमले में बाल-बाल बच गया था।
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शिकायत पर उचाना थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने गहन जांच की और साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र (चालान) पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रवि उर्फ विक्की और उसके साथी को दोषी करार दिया।