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किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को तीन साल की कैद

Wed, 15 Dec 2021 11:06 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 15 Dec 2021 11:06 PM IST
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Three years imprisonment for molesting a girl child and threatening to kill her
जींद। घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने जलालपुर खुर्द गांव निवासी नवीन को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के व्यक्ति ने 23 जून 2019 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 23 जून को उनके घर पर कोई नहीं था। सभी किसी काम के चलते बाहर गए हुए थे। इस दौरान नवीन उनके घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को 31 जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। उपनिरीक्षक संतोष ने आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में साक्ष्य पेश किए। उनके आधार पर बुधवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कंपेनसेशन के तौर पर दो लाख रुपये भी दिए जाएंगे।
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