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फसल उजाड़ने और हवाई फायर कर धमकी देने के तीन आरोपी काबू
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जींद। खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने, हवाई फायर करने और जान से मारने की धमकी देने के तीन आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें अदालत के आदेश पर जिला जेल भेज दिया है।
रामराय गांव निवासी ऋषिराम ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उसने 11 नवंबर 2011 को चंद्रपति से जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्टरी भी है। वह इस जमीन पर 2002 से बिजाई कर रहा है। 13 अक्तूबर को रामराय गांव के कर्ण सिंह उर्फ भोपला, सौरभ, राजू, कृष्ण और पेगां के बलिंद्र तथा राम के अलावा 2-3 अन्य साथी उसके खेत में आए थे। जिनमें कर्ण सिंह ने अपने ट्रैक्टर के साथ हैरो जोड़ा हुआ था। उसने उसके खेत में खड़ी ज्वार और सरसों में हैरो के साथ ज्वार की खड़ी फसल उखाड़ दी। जब उसे तथा उसके परिवार को इस बारे पता चला तो वह और उसके भाई खेत में पहुंचे। वहां पेगां का बलिंद्र अपने हाथ में हथियार लिए हुए था। उसने उसे तथा उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी थी। कर्ण सिंह और अन्य ने भी उसे तथा उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया था कि बलिंद्र ने जाते समय दो हवाई फायर भी किए थे। सदर पुलिस ने इस मामले में कर्ण सिंह, सौरभ, राजू, कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने इस मामले में रामराय निवासी कर्ण सिंह उर्फ भोपला, सौरभ उर्फ काला, प्रदीप उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला जेल भेज दिया।
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रामराय गांव निवासी ऋषिराम ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उसने 11 नवंबर 2011 को चंद्रपति से जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्टरी भी है। वह इस जमीन पर 2002 से बिजाई कर रहा है। 13 अक्तूबर को रामराय गांव के कर्ण सिंह उर्फ भोपला, सौरभ, राजू, कृष्ण और पेगां के बलिंद्र तथा राम के अलावा 2-3 अन्य साथी उसके खेत में आए थे। जिनमें कर्ण सिंह ने अपने ट्रैक्टर के साथ हैरो जोड़ा हुआ था। उसने उसके खेत में खड़ी ज्वार और सरसों में हैरो के साथ ज्वार की खड़ी फसल उखाड़ दी। जब उसे तथा उसके परिवार को इस बारे पता चला तो वह और उसके भाई खेत में पहुंचे। वहां पेगां का बलिंद्र अपने हाथ में हथियार लिए हुए था। उसने उसे तथा उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी थी। कर्ण सिंह और अन्य ने भी उसे तथा उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया था कि बलिंद्र ने जाते समय दो हवाई फायर भी किए थे। सदर पुलिस ने इस मामले में कर्ण सिंह, सौरभ, राजू, कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने इस मामले में रामराय निवासी कर्ण सिंह उर्फ भोपला, सौरभ उर्फ काला, प्रदीप उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला जेल भेज दिया।
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