फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Ten years imprisonment for raping a girl

Jind News: युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद

Sat, 26 Aug 2023 12:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Aug 2023 12:18 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for raping a girl
जींद। सफीदों शहर की एक कालोनी की युवती को बहला फुसलाकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त शेषन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद तथा 22500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन


अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अप्रैल 2020 को शहर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव ने उसे बहला फुसला लिया था। फिर उसके साथ तीन वर्ष तक दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी और वह उसे लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को 13 मई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस ने अपने ठोस तथ्य अदालत के सामने रखे। शुक्रवार को अतिरिक्त शेषन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने संजीव को दोषी करार दिया और उसे दस साल कैद तथा साढ़े 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed