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Jind News: तस्कर को दो वर्ष कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 06 Feb 2024 12:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 06 Feb 2024 12:47 AM IST
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Smuggler imprisoned for two years and fined Rs 15,000
जींद। एडीजे डाॅ. नेहा नौरिया की अदालत ने सोमवार को नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार दो जून 2021 को शहर थाना नरवाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव पंजाब के दिडबा गांव निवासी बलबीर नरवाना के हिसार रोड से नशीला पदार्थ खरीदकर वापस जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने देवीलाल स्कूल के निकट बलबीर को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 15.6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने बलबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नेहा नौरिया की अदालत ने बलबीर को दो साल का कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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