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ठेकेदार और उसके भाई पर हमला मामले में छह दोषियों को कारावास
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जींद। छह साल पहले रोहतक रोड निवासी ठेकेदार पुरुषोत्तम और उसके भाई सुशील पर जानलेवा हमला करने के आरोप में अदालत ने छह दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया जबकि इस मामले में अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को रोहतक रोड पर ठेकेदार पुरुषोत्तम और उसके भाई सुशील पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई। दोषी सिद्ध हिसार जिले के भिवानी रोहिला निवासी अशोक उर्फ गाथा को दस वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना, अजय उर्फ साइमंड व कुलदीप उर्फ कमांडों को 8-8 वर्ष का कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माना, बलजीत पोंकरीखेड़ी, संदीप उर्फ डैनी को 7-7 वर्ष का कारावास व 7-7 हजार रुपये जुर्माना, धर्मेंद्र पहलवान को सात वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को सात माह से दस माह तक अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सुभाष नगर चौड़ी गली निवासी सुशील ने 18 अप्रैल 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 17 अप्रैल 2016 शाम को वह व उसका बड़ा भाई पुरुषोत्तम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग वहां पर आए और उन पर फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से उसका भाई पुरुषोत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर थाना पुलिस ने सुशील की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव पोंकरीखेड़ी निवासी बलजीत, रोहतक रोड निवासी धर्मेंद्र पहलवान, अशोक, अजय, कुलदीप, संदीप समेत कुछ अन्य लोगों के नाम आए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने अशोक को दस वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना, अजय तथा कु लदीप को 8-8 वर्ष का कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माना, बलजीत पोंकरीखेड़ी, संदीप को 7-7 वर्ष का कारावास तथा 7-7 हजार रुपये जुर्माना, धर्मेंद्र पहलवान को 7 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को सात माह से लेकर 10 माह तक का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगा।
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साढ़े पांच साल बाद हुई थी पुरुषोत्तम की हत्या
जानलेवा हमला करने के दोषी ठहराए गए बलजीत पोंकरीखेड़ी, धर्मेंद्र पहलवान समेत 11 लोगों पर ठेकेदार की हत्या के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं। 23 नवंबर 2021 को फिर से पुरुषोत्तम तथा उसके भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया था जिसमें पुरुषोत्तम की मौत हो गई थी। जिस समय पुरुषोत्तम की हत्या हुई, आरोपी जेल से जमानत पर बाहर थे।
तीन को किया बरी
इस मामले में एडवोकेट विनोद बंसल ने बताया कि अदालत ने इस मामले में कुल 12 आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया, जबकि तीन जुगती राम, जगदीश व साधु राम को बरी किया है। इसके अलावा इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ फैसला लंबित रखा गया है। इसमें तीन आरोपी रोशन पोंकरी खेड़ी, दौलतपुर निवासी संजय उर्फ बतख, सुभाष नगर निवासी विजयवंत अदालत से भगोड़े चल रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने पर ही फैसला सुनाया जाएगा।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को रोहतक रोड पर ठेकेदार पुरुषोत्तम और उसके भाई सुशील पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई। दोषी सिद्ध हिसार जिले के भिवानी रोहिला निवासी अशोक उर्फ गाथा को दस वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना, अजय उर्फ साइमंड व कुलदीप उर्फ कमांडों को 8-8 वर्ष का कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माना, बलजीत पोंकरीखेड़ी, संदीप उर्फ डैनी को 7-7 वर्ष का कारावास व 7-7 हजार रुपये जुर्माना, धर्मेंद्र पहलवान को सात वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को सात माह से दस माह तक अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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सुभाष नगर चौड़ी गली निवासी सुशील ने 18 अप्रैल 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 17 अप्रैल 2016 शाम को वह व उसका बड़ा भाई पुरुषोत्तम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग वहां पर आए और उन पर फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से उसका भाई पुरुषोत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर थाना पुलिस ने सुशील की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव पोंकरीखेड़ी निवासी बलजीत, रोहतक रोड निवासी धर्मेंद्र पहलवान, अशोक, अजय, कुलदीप, संदीप समेत कुछ अन्य लोगों के नाम आए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने अशोक को दस वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना, अजय तथा कु लदीप को 8-8 वर्ष का कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माना, बलजीत पोंकरीखेड़ी, संदीप को 7-7 वर्ष का कारावास तथा 7-7 हजार रुपये जुर्माना, धर्मेंद्र पहलवान को 7 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को सात माह से लेकर 10 माह तक का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगा।
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साढ़े पांच साल बाद हुई थी पुरुषोत्तम की हत्या
जानलेवा हमला करने के दोषी ठहराए गए बलजीत पोंकरीखेड़ी, धर्मेंद्र पहलवान समेत 11 लोगों पर ठेकेदार की हत्या के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं। 23 नवंबर 2021 को फिर से पुरुषोत्तम तथा उसके भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया था जिसमें पुरुषोत्तम की मौत हो गई थी। जिस समय पुरुषोत्तम की हत्या हुई, आरोपी जेल से जमानत पर बाहर थे।
तीन को किया बरी
इस मामले में एडवोकेट विनोद बंसल ने बताया कि अदालत ने इस मामले में कुल 12 आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया, जबकि तीन जुगती राम, जगदीश व साधु राम को बरी किया है। इसके अलावा इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ फैसला लंबित रखा गया है। इसमें तीन आरोपी रोशन पोंकरी खेड़ी, दौलतपुर निवासी संजय उर्फ बतख, सुभाष नगर निवासी विजयवंत अदालत से भगोड़े चल रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने पर ही फैसला सुनाया जाएगा।