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Jind News: जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल कैद

Tue, 26 Sep 2023 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 26 Sep 2023 12:07 AM IST
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Seven years imprisonment for a person guilty of murderous attack
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने युवक पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को सोमवार को सात वर्ष की कैद तथा नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव रत्ताखेडा निवासी शमशेर ने 10 अगस्त 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने दोस्त के साथ गांव के पास फाटक के साथ खड़े थे। उसी दौरान गांव निवासी अनूप वहां पर आ गया और गाली गलौज करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना सफीदों पुलिस ने शमशेर की शिकायत पर अनूप के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने अनूप को जानलेवा हमला करने के जुर्म मे सात साल का कारावास तथा नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को सात माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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