फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Sentenced to seven years imprisonment and fine of 11 thousand rupees for raping a minor by taking him hostage

नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 09 Aug 2022 11:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 11:09 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to seven years imprisonment and fine of 11 thousand rupees for raping a minor by taking him hostage
13 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने सात वर्ष की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा डीएलएस द्वारा पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
विज्ञापन

एक गांव की एक महिला ने 24 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में उसकी 13 वर्षीय बेटी मौजूद थी। गांव के ही मनजीत ने उसकी बेटी को कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मनजीत के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने मनजीत को सात वर्ष की कैद तथा 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed