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अनुसूचित जाति के लोग ऋण लेकर कर सकते हैं व्यवसाय : डीसी

Wed, 13 Mar 2024 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 13 Mar 2024 12:09 AM IST
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Scheduled caste people can do business by taking loan: DC
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का लक्ष्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करके जीवनस्तर सुधारना है। ऋण सहायता योजनाओं के तहत कई प्रकार के व्यवसाय किए जा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 49 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 60 हजार रुपये वेतन होना चाहिए। उनका नाम बीपीएल सर्वेक्षण सूची में अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार के लिए पशुपालन, हथकरघा, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, ऑटो रिक्शा, साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा गोलियां, धान निर्माण, चमड़ा एवं चमड़ा कार्य, फोटोग्राफी एवं ऑटो रिक्शा आदि के ऋण का भुगतान सब्सिडी के साथ किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय सहयोग से राज्य के सफाई कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो किसी भी प्रकार की स्वच्छता अथवा साफ-सफाई के कार्य में लगे हुए हैं, ऋण दिया जाता है। इसी प्रकार दो लाख रुपये तक का ऋण बैंडबाजा, फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, स्टेशनरी, बुक स्टोर, फर्नीचर या बिल्डिंग वुड वर्क, पोल्ट्री, कंप्यूटर वर्क, फोटोस्टेट-कॉम-एसटीडी और ऑटो रिपेयर के काम के लिए दिया जाता है।
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