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नियम 134-ए : दाखिला लेने में विद्यार्थियों कम दिखा रहे रुचि, आवेदन तिथि बढ़ाई
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खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय।
- फोटो : Jind
जींद। नियम 134-ए में दाखिले के लिए विद्यार्थी कम रुचि दिखा रहे हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारी विद्यार्थियों को दाखिले के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। नियम 134-ए के तहत दूसरी से 9वीं व 11वीं कक्षा के लिए जिलेभर के निजी स्कूलों में लगभग 4500 सीटें हैं। लेकिन अब तक इन सीटों पर लगभग 1200 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। कम आवेदनों को देखते हुए शिक्षा विभाग के निदेशालय ने विद्यार्थियों को जिला स्तर पर जागरूक करने के लिए कहा है। वहीं, निदेशालय द्वारा नियम 134-ए के तहत दाखिला आवेदन की तारीख को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही असेसमेंट परीक्षा पांच दिसंबर को होगा, जिसका परिणाम 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा। स्कूलों के लिए पहला ड्रा 13 दिसंबर को जारी किया जाएगा। 15 से 24 दिसंबर तक विद्यार्थियों के पास दाखिला लेने का समय रहेगा। इसके बाद दूसरा ड्रा निकालने की सूचना जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 में नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला लेने की हिदायतों में बदलाव किया गया है। विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह नियम इस बार ही लागू किया गया है। इससे पहले नियम यह था कि विद्यार्थी उस स्कूल को विकल्प के रूप में शामिल नहीं कर सकता, जिसमें वह पहले से ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहीं, आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है।
आवेदन करते समय ये जरूरी दस्तावेज चाहिए
ऑनलाइन आवेदन के दौरान विद्यार्थी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का एसआरएन नंबर, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का कोड व अभिभावक का मोबाइल नंबर जरूरी है।
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जींद के खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग निदेशालय ने नियम 134-ए में दाखिला आवेदन की तारीख को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। विद्यार्थी नियम 134-ए के पोर्टल पर जाकर दस्तावेजों को अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। यह तारीख इसलिए बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी नियम 134-ए के तहत आवेदन कर सकें और स्कीम के तहत अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकें।
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शिक्षा विभाग के अधिकारी विद्यार्थियों को दाखिले के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। नियम 134-ए के तहत दूसरी से 9वीं व 11वीं कक्षा के लिए जिलेभर के निजी स्कूलों में लगभग 4500 सीटें हैं। लेकिन अब तक इन सीटों पर लगभग 1200 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। कम आवेदनों को देखते हुए शिक्षा विभाग के निदेशालय ने विद्यार्थियों को जिला स्तर पर जागरूक करने के लिए कहा है। वहीं, निदेशालय द्वारा नियम 134-ए के तहत दाखिला आवेदन की तारीख को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही असेसमेंट परीक्षा पांच दिसंबर को होगा, जिसका परिणाम 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा। स्कूलों के लिए पहला ड्रा 13 दिसंबर को जारी किया जाएगा। 15 से 24 दिसंबर तक विद्यार्थियों के पास दाखिला लेने का समय रहेगा। इसके बाद दूसरा ड्रा निकालने की सूचना जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 में नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला लेने की हिदायतों में बदलाव किया गया है। विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह नियम इस बार ही लागू किया गया है। इससे पहले नियम यह था कि विद्यार्थी उस स्कूल को विकल्प के रूप में शामिल नहीं कर सकता, जिसमें वह पहले से ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहीं, आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है।
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आवेदन करते समय ये जरूरी दस्तावेज चाहिए
ऑनलाइन आवेदन के दौरान विद्यार्थी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का एसआरएन नंबर, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का कोड व अभिभावक का मोबाइल नंबर जरूरी है।
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जींद के खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग निदेशालय ने नियम 134-ए में दाखिला आवेदन की तारीख को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। विद्यार्थी नियम 134-ए के पोर्टल पर जाकर दस्तावेजों को अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। यह तारीख इसलिए बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी नियम 134-ए के तहत आवेदन कर सकें और स्कीम के तहत अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकें।