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Jind News: सड़क हादसे के आरोपी सबूतों के अभाव में अदालत से बरी
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जींद। न्यायिक मजिस्ट्रेट पारिंद्र सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के आरोपी पटियाला जिला के गांव बेलू माजरा उर्फ मुडा खेड़ा निवासी हरजिंद्र को बरी कर दिया है। यह मामला अदालत में साल 2024 से विचाराधीन था।
नगूरां निवासी सुनील ने एफआईआर में बताया था कि 28 अक्तूबर 2024 को उनका 33 वर्षीय भाई प्रदीप बाइक पर गांव से बधाना जा रहा था। जब प्रदीप नगूरां-बधाना रोड पर रजबहा के पास पहुंचा तो कंबाइन का चालक लापरवाही से चलाते हुए सामने से आया और सीधे प्रदीप की बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में प्रदीप के सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। कंबाइन का चालक कंबाइन वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। इसके बाद वह प्रदीप को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल जींद लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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अलेवा थाना पुलिस ने मामले में आरोपी हरजिंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए लेकिन ठोस सबूत नहीं होने के कारण आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया।
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नगूरां निवासी सुनील ने एफआईआर में बताया था कि 28 अक्तूबर 2024 को उनका 33 वर्षीय भाई प्रदीप बाइक पर गांव से बधाना जा रहा था। जब प्रदीप नगूरां-बधाना रोड पर रजबहा के पास पहुंचा तो कंबाइन का चालक लापरवाही से चलाते हुए सामने से आया और सीधे प्रदीप की बाइक को टक्कर मार दी।
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हादसे में प्रदीप के सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। कंबाइन का चालक कंबाइन वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। इसके बाद वह प्रदीप को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल जींद लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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अलेवा थाना पुलिस ने मामले में आरोपी हरजिंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए लेकिन ठोस सबूत नहीं होने के कारण आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया।