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Jind News: आय से अधिक संपत्ति बटोरने पर सेवानिवृत्त एएसआई को चार साल का कारावास

Tue, 30 May 2023 02:41 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 30 May 2023 02:41 AM IST
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Retired ASI jailed for four years for amassing disproportionate assets
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जींद। आय से अधिक संपत्ति बटोरने के दोषी सेवानिवृत एएसआई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार साल का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार सेक्टर-9 निवासी सतपाल ने एसपी को दी शिकायत में बताया था कि पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत डिफेंस काॅलोनी निवासी अजमेर सिंह के पास आय से कहीं ज्यादा अधिक संपत्ति है। जो अजमेर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्राप्त की है जबकि पैतृक संपत्ति के हिसाब से भी अजमेर की उतनी आय नहीं रही है। शिकायतकर्ता ने अजमेर पर 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने की शिकायत दी थी जबकि जांच के दौरान एएसआई अजमेर ने खुद की संपत्ति को लगभग पौने सात करोड़ रुपये बताया था। साथ ही लगभग एक माह पूर्व अजमेर ने सेवानिवृत्ति भी ले ली। सतपाल की शिकायत के आधार पर एसपी ने सेवानिवृत एएसआई अजमेर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके आधार पर शहर थाना पुलिस ने अजमेर के खिलाफ 14 जुलाई 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने अजमेर को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए चार साल का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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