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निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य : कुंडू

Fri, 16 Feb 2024 01:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Fri, 16 Feb 2024 01:50 AM IST
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Registration of private play schools mandatory: Kundu
15जेएनडी09: जानकारी देती जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलोचना कुंडू। संवाद
जींद। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलोचना कुंडू ने बताया कि निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले के निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक प्ले स्कूल संचालक 1 मार्च तक महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
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उन्होंने जिले के निजी स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि वे अपने स्कूल का नियमानुसार पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को जिलास्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा, जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं, बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं, इसको पूरा करने के लिए निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

15जेएनडी09: जानकारी देती जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलोचना कुंडू। संवाद

15जेएनडी09: जानकारी देती जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलोचना कुंडू। संवाद

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