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पंजाब के तीन तस्करों को दो-दो साल की कैद

Wed, 19 Feb 2020 11:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2020 11:54 PM IST
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punjabs three  smugglers imprisonment for two years
punjabs three smugglers imprisonment for two years
नशीले पदार्थों की तस्करी करने के तीन दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने दो-दो साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार तीन अप्रैल 2016 को गढ़ी थाना पुलिस गांव उझाना के नजदीक एक होटल के सामने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान खनौरी पंजाब की तरफ से एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकवा कर कट्टे में लिए गए सामान की जांच की तो उसमें से पांच किलो 300 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपितों की पहचान गांव दवाल जिला संगरूर, पंजाब निवासी मक्खन सिंह व गुरमीत के रूप में हुई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह चूरा पोस्त गांव फरैण खुर्द निवासी अमित को देना था। पुलिस ने उस समय तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने तीनों को दो-दो वर्ष साल की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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