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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Punishment for five years imprisonment and a fine of Rs 21 thousand for attempting to abduct a minor by doing obscene acts

नाबालिग के साथ अशर्ील हरकत कर अपहरण का प्रयास करने के दोषी को पांच वर्ष कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Fri, 04 Nov 2022 01:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 01:06 AM IST
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Punishment for five years imprisonment and a fine of Rs 21 thousand for attempting to abduct a minor by doing obscene acts
नाबालिग से अश्लील हरकत कर अपहरण करने के दोषी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने पांच वर्ष कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को पांच महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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शहर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नौ अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 11 साल की बेटी स्कूल में जा रही थी। इस दौरान बेलरखां निवासी विक्रम उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत कर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। बचाव के लिए शोर मचाए जाने पर आसपास के लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। नरवाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर गांव बेलरखां निवासी विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में वीरवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने विक्रम को पांच वर्ष कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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