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आवारा पशुओं से दुर्घटना के शिकार पात्रों को तुरंत दें सहायता : उपायुक्त

Mon, 27 Apr 2026 11:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 27 Apr 2026 11:51 PM IST
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Provide Immediate Assistance to Victims of Accidents Caused by Stray Animals: Deputy Commissioner
27जेएनडी10: लघु सचिवालय में दयालु-2 योजना की समीक्षा बैठक लेते डीसी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्
जींद। लघु सचिवालय में डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने दयालु-2 योजना की समीक्षा बैठक ली। उन्हाेंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को जल्द वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
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उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट में घटना का विस्तृत ब्यौरा दर्ज करें ताकि पात्र व्यक्तियों को आर्थिक लाभ लेने में कोई असुविधा न हो। इस दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच की और तीन पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि देने की संस्तुति प्रदान की।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संचालित इस योजना के तहत आवारा पशु जैसे गाय, सांड, कुत्ता, नीलगाय आदि के कारण मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की मदद दी जाती है।
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चोट लगने की स्थिति में न्यूनतम दस हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित को घटना के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इस अवसर पर एसडीएम सत्यवान सिंह मान सहित पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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