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Jind News: कल लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Fri, 09 May 2025 01:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 09 May 2025 01:32 AM IST
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जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के निर्देशानुसार 10 मई को न्यायिक परिसर जींद, उप मंडल नरवाना और सफीदों न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम मोनिका ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए छह पीठों का गठन किया गया है।
सीजेएम मोनिका ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कीर्ति जैन, मुख्य दंडाधिकारी अमित सिहाग, जेएमआईसी पारिंद्र सिंह, नरवाना उपमंडल पर अश्वनी गुप्ता, सफीदों उपमंडल स्तर पर जेएमआईसी अमित जैन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सीजेएम ने बताया कि आपसी समझौते से हर हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है।
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इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर, एक्सीडेंट क्लेम, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक, मोटर व्हीकल चालान का निपटरा किया जाएगा। संवाद
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सीजेएम मोनिका ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कीर्ति जैन, मुख्य दंडाधिकारी अमित सिहाग, जेएमआईसी पारिंद्र सिंह, नरवाना उपमंडल पर अश्वनी गुप्ता, सफीदों उपमंडल स्तर पर जेएमआईसी अमित जैन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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सीजेएम ने बताया कि आपसी समझौते से हर हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है।
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इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर, एक्सीडेंट क्लेम, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक, मोटर व्हीकल चालान का निपटरा किया जाएगा। संवाद