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Jind News: नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल की कैद
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जींद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार तीन अक्तूबर 2023 को सिविल लाइन थाना में मामले की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में बताया था कि राम कॉलोनी निवासी कर्म सिंह ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया।
आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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अदालत में चले अभियोजन के अनुसार तीन अक्तूबर 2023 को सिविल लाइन थाना में मामले की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में बताया था कि राम कॉलोनी निवासी कर्म सिंह ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया।
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आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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