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Jind News: नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल की सजा
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जींद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-पोक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी आनंद उर्फ नंदी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 1.25 लाख रुपये जुर्माने भी लगाया है।
सदर थाना नरवाना में पांच जुलाई 2024 को एक व्यक्ति ने एफआईआर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई बहला-फुसलाकर घर से ले गया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी थी।
तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी आनंद उर्फ नंदी निवासी सोथा, जिला कैथल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान जींद पुलिस की ओर से प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-पोक्सो) शिफा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सदर थाना नरवाना में पांच जुलाई 2024 को एक व्यक्ति ने एफआईआर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई बहला-फुसलाकर घर से ले गया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी थी।
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तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी आनंद उर्फ नंदी निवासी सोथा, जिला कैथल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान जींद पुलिस की ओर से प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-पोक्सो) शिफा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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